आस्ताना शरीफ में कैमरे लगाने के विवाद में खादिमों पर पाबंदी कार्रवाई रद्द

आस्ताना शरीफ में कैमरे लगाने के विवाद में खादिमों पर पाबंदी कार्रवाई रद्द अजमेर। अजमेर शरीफ दरगाह के आस्ताना शरीफ में कैमरे लगाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच खादिमों के खिलाफ की गई पाबंद कार्रवाई को न्यायालय ने अपास्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार, आस्ताना शरीफ में कैमरे लगाने को लेकर पूर्व में न्यायालय द्वारा एक मामले में टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद दरगाह कमेटी ने आस्ताना शरीफ परिसर में कैमरे लगाने की कवायद शुरू की। इस कार्रवाई का दरगाह से जुड़े खादिमों ने विरोध दर्ज कराया था। विरोध की स्थिति को देखते हुए दरगाह थाना पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताते हुए खादिमों को पाबंद करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया। इस पर एडीएम सिटी ने प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए संबंधित खादिमों को नोटिस जारी किए थे। इसके खिलाफ अंजुमन सैयद ज़ादगान की ओर से निगरानी याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। मामले में खादिमों की ओर से अधिवक्ता हाजी फ़ैयाज़ उल्ला ने पैरवी की। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 ने याचिका स्वीकार करते हुए खादिमों के खिलाफ की गई पाबंद कार्रवाई को अपास्त कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद दरगाह से जुड़े खादिमों और अंजुमन सदस्यों में संतोष का माहौल देखा गया।

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